शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह को केन्द्रीय जेल रायपुर से निकलते ही ईओडब्ल्यू ने लिया हिरासत में

 शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह को केन्द्रीय जेल रायपुर से निकलते ही ईओडब्ल्यू ने लिया हिरासत में

ईओडब्ल्यू की टीम ने हाईकोर्ट से जमानत पर बुधवार को बाहर आए आरोपी अरविंद सिंह को केन्द्रीय जेल रायपुर से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो की टीम जेल के बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही अरविंद बाहर आया, उसे ब्यूरो की टीम ने पकड़ लिया। आरोपी अरविंद को रात में ब्यूरो के दफ्तर लाया गया। जहां से उसे गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ब्यूरो के अफसर आरोपी से पूछताछ के लिए कोर्ट से उसकी रिमांड लेने की तैयारी में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 12 जून को अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया था।

बुधवार को ही अरविंद सिंह को इस मामले में जमानत मिली थी। हाईकोर्ट में जस्टिस पीपी साहू की बेंच में आरोपी की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने कहा था कि पूरी कार्रवाई आयकर के छापे के आधार पर की गई है। इसमें कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में स्टे दिया हुआ है। इसके बाद भी अरविंद सिंह को जेल में रखना असंवैधानिक है। सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने जमानत दे दी थी। ईडी के मामले में जमानत लेने वाले शराब घोटाले के आरोपियों में अरविंद दूसरे हैं। इससे पहले फरपरी में आबकारी विभाग के विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। इसके अलावा जेल से बाहर निकले शराब घोटाले के कई आरोपियों को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। बाद में अंतरिम जमानत को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत खारिज करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी और आरोपियों को राहत दी थी।

 

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