जग्गी हत्याकांड में सजा पाने वाले अभय गोयल को कोर्ट से राहत
जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर की मोहलत मिलने के बाद एक अन्य आरोपी अभय गोयल को भी वक्त मिल गया है। अभय गोयल को सरेंडर करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मिला है। 6 हफ्ते बाद अभय गोयल को रायपुर के एस्ट्रोसिटी कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इससे पहले सजा पाने वाले 5 अभियुक्त याहया ढेबर और सूर्यकांत तिवारी के अलावा तात्कालीन कोतवाली सीएसपी अमरीक सिंह गिल, मौदहापारा टीआई वीके पांडे और क्राइम ब्रांच प्रभारी आरसी त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए तीन हफते का समय मिला है।
सेशन कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के 28 आरोपियों को 2007 में सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अभियुक्तों की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई गई थीं। अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद 29 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। बाद में इसमें आदेश हुआ, जिसमें हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और एक हफ्ते में सभी अभियुक्तों को सरेंडर करने को कहा गया था। इसके बाद पांच लोगों ने याचिकाएं लगाईं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन पुलिस अफसरों सहित 5 अभियुक्तों को तीन हफ्ते का वक्त दिया। अब मामले के एक अन्य अभियुक्त अभय गोयल को भी 6 हफ्ते का वक्त सरेंडर करने के लिए मिल गया है। अब तक ट्रायल कोर्ट में शूटर विनोद सिंह राठौर और चिमन सिंह ने सरेंडर किया है। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को वारंट जारी किया था।