छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी सीबीआई कर सकती है कार्रवाई, अधिसूचना जारी
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सीबीआई को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार देने से संबधित सहमति पत्र जारी कर दिया है. इसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है. बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीआई प्रदेश में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के तहत राज्य की सीमा में कहीं भी कार्रवाई कर सकती है.
गौरतलब है कि मौजूदा भाजपा सरकार से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी थी. इसकी वजह से 2019 के बाद से अभी तक प्रदेश में राज्य सरकार से संबंधित संस्थानों और मामलों में सीबीआई की जांच नहीं हुई.