छत्तीसगढ़ में जजों की परीक्षा, पंजीयन व इस्तीफे पर नए नियम हुए लागू
सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान शामिल किया है। इस फैसले का लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा। विध विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। स्थानीय युवा जो सिविल जज की परीक्षा दिलाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह फायदेमंद होगा।
राज्य अधिवक्ता परिषद में पंजीयन हुआ अनिवार्य
विधि विधायी विभाग ने एक और संशोधन कर सिविल जज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विधि में स्नातक की डिग्री के साथ ही राज्य अधिवक्ता परिषद में पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।
एक अन्य आदेश में न्यायिक अधिकारियों को त्यागपत्र देने के पहले विधि विधायी विभाग को इस संबंध में तीन माह पूर्व सूचना देनी होगी। समयावधि में सूचना नहीं दे पाए तो ऐसी स्थिति में तीन महीने का वेतन सरेंडर करना होगा। नए नियम को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है।