दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चन्देल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पलाश चंदेल के खिलाफ लागए गए दुष्कर्म और SC / ST एक्ट सहित कई आरोपों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने माना कि मामले में कोई अपराध नहीं बनता है।
बता दें कि, पूरा मामला आदिवासी महिला से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल, जनवरी माह में जांजगीर में कार्यरत एक आदिवासी महिला ने पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में FIR दर्ज कराई थी। महिला ने पलाश चंदेल पर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था।
आरोप था कि पलाश चंदेल और पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। 2018 के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से लगातार संबंध बनाता रहा। 2021 में जब पीड़िता गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात की दवा देकर गर्भपात करा दिया।
फिर दोनों में विवाद शुरू हुआ. पीड़िता ने पलाश चंदेल के खिलाफ शिकायत की थी मामला जांजगीर चाम्पा जिले का होने के कारण पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर में जीरो FIR दर्ज की गई थी और रायपुर पुलिस ने जांजगीर चाम्पा पुलिस को डायरी भेज दिया था।