छत्तीसगढ़ में ऐसे कर्मचारी जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं किए जा सकते हैं बर्खास्त
छत्तीसगढ़ में ऐसे कर्मचारी जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें अब निलंबित करने के बजाए आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाया जाएगा।
दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के दौरान निलंबन की कार्रवाई न की जाए। इससे वे वेतन का दावा करने लगते हैं। इसकी बजाए विभागीय छह महीने में जांच कंप्लीट कर अगर दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ सर्विस ब्रेक, सर्विस बुक में इंद्राज किया जाए और अगर गंभीरतम लापरवाही है तो सेवा से बर्खास्त किये जाने के निर्देश दिए हैं।