बलौदाबाजार हिंसा पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व घायलों के इलाज कराने सरकार को दिए निर्देश
बिलासपुर। बलौदाबाजार में गत 10-जून को आक्रोशित आंदोलनकारियों की भीड़ द्वारा एसपी व कलेक्टर कार्यालय में आगजनी लोगों से मारपीट कर तोड़ फोड़ करने के मामले को इलेक्ट्रानिक एव प्रिंट मीडिया के समाचार के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान किये जाने के बलौदाबाजार जिला विधिक सेवा को निर्देश जारी किये हैं।
इस घटना में अनेकों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गांड़ियां और शासकीय कार्यालयों में रखे दस्तावेज भी जलकर राख हो गये।
भीड़ जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोंट आई है, उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाए और उक्त आगजनी में जो कीमती दस्तावेज नष्ट हो गये हैं उसे पुनः निर्मित किये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक संचालित किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि आगजनी की घटना में जो सैकड़ों वाहन जल कर खाक हो गये हैं, उन वाहन मालिकों/पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रतिशीघ्र उनके दावों का भुगतान सुनिश्चित करें और समुचित व्यवस्था बनाए।
उन्होंने आगे निर्देश दिया है कि, उक्त भीडजनित हिंसा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे और अवसाद के शिकार व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाये। यह भी निर्देश दिया गया है कि, उक्त घटना में जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनका निःशुल्क ईलाज किया जाना सुनिश्चित किया जाये या उनके इलाज में जो वास्तविक व्यय हुआ है उसका भुगतान विधि अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।